Sukanya Samriddhi Yojana: ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से आवेदन करें।

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Sukanya Samriddhi Yojana
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Sukanya samriddhi yojana: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक विशेष छोटी जमा योजना है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा बालिकाओं के लिए शुरू की गई है। इसे माननीय प्रधान मंत्री ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य एक लड़की की शिक्षा और उसकी शादी के खर्चों को सहारा प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, भारत सरकार ने 14 दिसंबर 2014 को माता-पिता को उनकी बेटी की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए एक निधि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। आवेदन करने के लिए कोई भी व्यक्ति डाकघरों, सार्वजनिक बैंकों और कुछ निजी बैंकों के माध्यम से जा सकता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक। खाता बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है, और बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

एक परिवार केवल एक Sukanya Samriddhi Yojana खाता खोल सकता है और निवेश की न्यूनतम राशि ₹250 प्रति वर्ष है, जबकि अधिकतम राशि ₹1,50,000 प्रति वर्ष है। योजना की परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है, और इसकी अवधि 01.04.2023 से 30.06.2023 तक है, जिसके दौरान ब्याज दर 8.0% है। जमा की गई मूल राशि, अर्जित ब्याज और परिपक्वता लाभ कर-मुक्त हैं, और मूल राशि धारा 80सी के तहत ₹1,50,000 तक कटौती योग्य है।

योजना की शुरुआत के बाद से, लगभग 2.73 करोड़ खाते खोले गए हैं, और इनमें लगभग ₹1.19 लाख करोड़ जमा हैं।

Sukanya Samriddhi Yojana
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Sukanya Samriddhi Yojana Benefits

न्यूनतम निवेश ₹250 प्रति वर्ष है, जबकि अधिकतम निवेश सीमा ₹1,50,000 प्रति वर्ष है। इस योजना की परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है, और वर्तमान में, इसमें कई कर लाभ हैं। सभी छोटी बचत योजनाओं में इसकी ब्याज दर सबसे अधिक है, जो है 8.0% (01.04.2023 से 30.06.2023 की अवधि के लिए)।

जमा की गई मूल राशि, पूरे कार्यकाल के दौरान अर्जित ब्याज और परिपक्वता लाभ धारा 80 सी के तहत कर-मुक्त हैं। खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर या बैंक से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि खाता बंद नहीं होता है, तो परिपक्वता के बाद भी ब्याज भुगतान होता है।

बच्चे की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, निवेश का 50% तक समयपूर्व निकासी की अनुमति है, भले ही उसकी शादी न हो रही हो। इससे निवेशकों को विभिन्न लाभ होता है और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजना का उपयोग कर सकते हैं।

Sukanya Samriddhi Yojana eligibility

  1. खाता खोलने की योजना: खाता उस बालिका के नाम पर खोला जा सकता है, जिसने खाता खोलने की तारीख तक दस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।
  2. एक ही खाता प्रत्येक धारक के लिए: इस योजना के तहत, प्रत्येक खाताधारक का एक ही खाता होगा।
  3. अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाता: एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाता खोला जा सकता है, बशर्ते कि एक परिवार में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं।
  4. जुड़वाँ/तीन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र: अगर परिवार में जन्म के पहले दो क्रमों में या दोनों में पैदा हुए हैं, तो एक परिवार में जन्म के पहले दो क्रमों में एकाधिक लड़कियों के जन्म के संबंध में जुड़वाँ/तीन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के साथ अभिभावक द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर यह प्रावधान लागू होता है।
  5. दूसरे जन्म क्रम की लड़कियों पर लागू नहीं होगा: यदि परिवार में जन्म के पहले क्रम में दो या दो से अधिक जीवित लड़कियाँ हों तो उपरोक्त प्रावधान दूसरे जन्म क्रम की लड़कियों पर लागू नहीं होगा।
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Sukanya Samriddhi Yojana – सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खाता खोलने के लिए चरण:

  1. चयन करें बैंक या डाकघर शाखा: खाता किसी भी भाग लेने वाले बैंक या डाकघर शाखा में खोला जा सकता है। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप खाता खोलना चाहते हैं, वहां जाएं।
  2. आवेदन पत्र भरें: आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें और कोई भी सहायक कागजात संलग्न करें।
  3. पहली जमा राशि का भुगतान: पहली जमा राशि का भुगतान नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से करें। भुगतान 250 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच हो सकता है।
  4. आवेदन संसाधित करें: आपका आवेदन और भुगतान बैंक या डाकघर द्वारा संसाधित किया जाएगा।
  5. SSY खाता सक्रिय हो जाएगा: प्रोसेसिंग के बाद आपका SSY खाता सक्रिय हो जाएगा।
  6. पासबुक प्रदान की जाएगी: खाता खोलने के उपलक्ष्य में इस खाते के लिए एक पासबुक प्रदान की जाएगी।

Sukanya Samriddhi Yojana Documents

आवश्यक दस्तावेज़ Sukanya Samriddhi Yojana खाता खोलने के लिए:

  1. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र: आवेदक के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के द्वारा जारी किया गया बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
  2. फोटो आईडी: आवेदक के माता-पिता या कानूनी अभिभावक की फोटो आईडी, जैसे कि आधार कार्ड या पासपोर्ट।
  3. पता प्रमाण: आवेदक के माता-पिता या कानूनी अभिभावक का स्थायी पता प्रमाण, जैसे कि विदेशी वास्तविकता का प्रमाणपत्र या बिजनेस पत्र।
  4. अन्य केवाईसी प्रमाण: आवेदक और उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के पैन और वोटर आईडी जैसे केवाईसी प्रमाण।
  5. SSY खाता खोलने का फॉर्म: बैंक या डाकघर द्वारा प्रदान किए गए आवेदन पत्र को पूरा करें और सही दस्तावेज़ के साथ संबंधित स्थान पर जमा करें।
  6. चिकित्सा प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो): एक ही जन्म क्रम के तहत कई बच्चे पैदा होते हैं तो एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  7. अन्य दस्तावेज़ (जो बैंक या डाकघर द्वारा अनुरोध किया गया हो): यदि कोई अन्य दस्तावेज़ बैंक या डाकघर द्वारा अनुरोध किया गया हो, तो उन्हें भी संबंधित स्थान पर प्रस्तुत करें।

Sukanya Samriddhi Yojana FAQs

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत, बालिकाओं को कितनी आयु में कौन-कौन सी छूट मिली है?

इसके चलते, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना एक नई शुरुआत की गई योजना है, सरकार चाहती है कि उम्र से संबंधित कारणों से कुछ लोग इसका लाभ हासिल करने से वंचित ना हों। इसलिए, यदि कोई बालिका योजना की शुरुआत से ठीक एक वर्ष पहले 10 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुकी है, तो उसे भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र माना जाता है। इस प्रकार, 2 दिसंबर 2003 और 1 दिसंबर 2004 के बीच जन्मी कोई भी लड़की सुकन्या समृद्धि योजना के लाभान्वित हो सकती है।

क्या मैं अपने सुकन्या समृद्धि खाते से समय से पहले पैसा निकाल सकता हूँ?

नहीं, केवल 50% तक की आंशिक निकासी की अनुमति है और वह भी तब जब लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष हो।

क्या सुकन्या समृद्धि योजना पूरे भारत में उपलब्ध है?

हाँ। सुकन्या समृद्धि केंद्र सरकार की योजना है और वैसे भी यह देश के हर राज्य में मौजूद है।

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